डीटीसी बस खरीद मामला: दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने BJP विधायक के खिलाफ दायर किया मानहानि का मुकदमा, मांगा पांच करोड़ रुपये का मुआवजा

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दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने लो-फ्लोर बसों की खरीद के संबंध में ‘अपमानजनक आरोप’ लगाने के लिए भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता के खिलाफ आपराधिक और दीवानी मानहानि का मुकदमा दायर किया है और उनसे पांच करोड़ रुपये का हर्जाना मांगा है।

फाइल फोटो

मंत्री ने गुप्ता द्वारा ट्विटर और फेसबुक पर उनके खिलाफ पोस्ट की गई सभी मानहानिकारक सामग्री को हटाने की भी मांग की है। भाजपा विधायक गुप्ता ने इस पर कहा कि गहलोत का मानहानि का मामला सत्य की आवाज को दबाने की कोशिश है।

मंत्री के कार्यालय से जारी बयान में कहा गया है, “विजेंद्र गुप्ता के खिलाफ एक दीवानी मुकदमा और आपराधिक शिकायत दर्ज कराई गई है, क्योंकि उन्होंने दुर्भावनापूर्ण मकसद के लिए और इसके माध्यम से राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए जानबूझकर परिवहन मंत्री को बदनाम किया और उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल किया।”

आपराधिक मानहानि के मुकदमे में, गहलोत ने गुप्ता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 501 के तहत उनकी “अपमानजनक टिप्पणी” के लिए कार्रवाई की मांग की है।

बयान में कहा गया है, “यह भी मांग की गई है कि विजेंद्र गुप्ता को लो-फ्लोर बसों की खरीद के संबंध में वादी के खिलाफ साक्षात्कार देने, लेख लिखने, ब्लॉग लिखने या किसी अन्य तरह से बयान देने से रोका जाए।”

इस पर भाजपा विधायक ने कहा कि वह आप सरकार की खोखली धमकियों’ से नहीं डरते हैं और वह चाहते हैं कि जनता का पैसा लूटने के लिए दोषी पर मामला दर्ज किया जाए। (इंपुट: भाषा के साथ)

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