एयरलाइंस के प्रतिबंध को चुनौती देने वाली हास्य कलाकार कुणाल कामरा की याचिका पर सुनवाई से दिल्ली हाई कोर्ट का इंकार

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दिल्ली हाई कोर्ट से हास्य कलाकार कुणाल कामरा को शुक्रवार (20 मार्च) को झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने विमान में यात्रा के दौरान अंग्रेजी समाचार चैनल ‘रिपब्लिक टीवी’ के विवादास्पद एंकर व संस्थापक अर्नब गोस्वामी से दुर्व्यवहार करने के कारण इंडिगो, विस्ताऔर अन्य एयरलाइनों द्वारा हास्य कलाकार कुणाल कामरा पर विमान में यात्रा करने पर लगाए गए प्रतिबंध को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करने से इनकार कर दिया।

कुणाल कामरा

न्यायमूर्ति नवीन चावला ने कुणाल कामरा के व्यवहार के प्रति असहमति व्यक्त करते हुये कहा कि विमान में इस तरह के आचरण की अनुमति नहीं दी जा सकती है। अदालत ने कामरा को किसी भी एयरलाइन से यात्रा करने की मंजूरी देने के लिए अंतरिम निर्देश देने का मौखिक अनुरोध भी अस्वीकार कर दिया।

अदालत ने कहा कि वह मामले पर सुनवाई नहीं करेगी क्योंकि इसमें कार्रवाई के कई मुद्दों को उठाया गया है। अदालत द्वारा सुनवाई से इनकार किए जाने के बाद कामरा के वकीलों ने याचिका वापस लेने और इंडिगो द्वारा लगाए प्रतिबंध के खिलाफ अपीलीय प्राधिकरण का रुख करने की अनुमति मांगी।

बता दें कि, हाल में विस्तारा एयरलाइन्स ने भी कुणाल कामरा की यात्रा पर 27 अप्रैल तक प्रतिबंध लगा दिया है। इससे पहले इंडिगो, स्पाइस जेट, एयर इंडिया और गो एयर ने कुणाल कामरा की उड़ान पर बैन लगाया था।

इससे पहले भारत की चार एयरलाइनों की ओर से स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा पर यात्रा प्रतिबंध लगाने के बाद विमानन नियामक डीजीसीए ने 29 जनवरी को कहा था कि विमान कंपनियों की कार्रवाई पूरी तरह से नियमों के अनुरुप है। इंडिगो ने फ्लाइट में पत्रकार अर्णब गोस्वामी से कथित तौर पर बदसलीकी करने के लिए स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा पर अनिश्चितकालीन के लिए यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया था।

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