INX मीडिया केस: दिल्ली हाईकोर्ट ने कार्ति चिदंबरम को दी अंतरिम राहत, 20 मार्च तक गिरफ्तारी पर लगाई रोक

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आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में परेशानियों का सामना कर रहे पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम के लिए राहत की खबर आई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज मामले में कार्ति चिदंबरम को गिरफ्तारी से 20 मार्च तक के लिए शुक्रवार (9 मार्च) को अंतरिम राहत प्रदान कर दी। बता दें कि कार्ति कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम के बेटे हैं।

PTI File Photo

समाचार एजेंसी भाषा के मुताबिक, न्यायमूर्ति एस. रवीन्द्र भट ने यह राहत प्रदान करते हुए स्पष्ट किया कि सीबीआई के मामले में विशेष अदालत यदि कार्ति को जमानत देती है तो ऐसी स्थिति में अगली सुनवाई तक निदेशालय उन्हें गिरफ्तार नहीं करेगा। सीबीआई ने कार्ति के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया है।

अदालत ने धनशोधन मामले में समन जारी किए जाने और सुनवाई को चुनौती देने वाली कार्ति की याचिका पर केंद्र और प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगा है। कार्ति चिदंबरम को गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति देते हुए कहा था कि वे किसी भी अंतरिम राहत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट जाएं। इसके बाद कार्ति ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

बता दें कि पिछले साल 15 मई को दर्ज प्राथमिकी के सिलसिले में कार्ति को ब्रिटेन से लौटने पर बीते महीने 28 फरवरी को चेन्नई हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में कार्ति पर आरोप है जब उनके पिता पी चिदंबरम केंद्रीय वित्त मंत्री थे तब उस वक्त 2007 में करीब 305 करोड़ की विदेशी धनराशि प्राप्त करने के लिए आईएनएक्स मीडिया को दी गई विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की मंजूरी में कथित अनियमितता बरती गई थी। सीबीआई का आरोप है कि एफआईपीबी की मंजूरी दिलाने के लिए कार्ती ने रिश्वत के तौर पर 10 लाख रुपये लिए थे।

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