देश की राजधानी दिल्ली के दरियागंज इलाके में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के मामले में गिरफ्तार भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद को दिल्ली की अदालत ने जमानत दे दी है। कोर्ट ने उन्हें शर्तों के साथ जमानत दी है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि वह फरवरी 16 तक दिल्ली में कोई प्रदर्शन नहीं करेंगे।

बता दें कि, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को 21 दिसंबर को दिल्ली पुलिस ने दरियागंज इलाके में संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया था। बाद में उनको न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। इस मामले में चंद्रशेखर ने तीस हजारी कोर्ट में जमानत की अर्जी दी थी।
गौरतलब है कि, 20 दिसंबर को दिल्ली में जामा मस्जिद परिसर में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ भीड़ जुटी थी और शाम होते होते दरियागंज में हिंसा भड़क उठी थी। जामा मस्जिद वाली भीड़ के बीच पुलिस को चकमा देते हुए चंद्रशेखर भी पहुंचे थे।
Daryaganj violence case: A Delhi Court grants bail to Bhim Army Chief Chandrashekhar Azad. Court has ordered him to not hold any protest in Delhi till February 16th. (file pic) pic.twitter.com/SGFAToEHUM
— ANI (@ANI) January 15, 2020
चंद्रशेखर आजाद की जमानत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए तीस हजारी कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार भी लगाई थी। कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा था कि, “लोग कहीं भी शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। जामा मस्जिद पाकिस्तान में नहीं है जहां हमें विरोध करने की अनुमति नहीं है। शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान में भी होते हैं।”
साथ ही कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा था कि, “किस कानून में लिखा है कि किसी भी धार्मिक स्थल के सामने विरोध प्रदर्शन पर प्रतिबंध है?” दिल्ली कोर्ट ने आगे कहा, “भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद एक उभरते हुए राजनेता हैं। विरोध करने में क्या गलत है? मैंने कई लोगों को देखा है और कई मामले भी देखे हैं जहां विरोध प्रदर्शन संसद के बाहर हुए।”