आपराधिक मानहानि मामले में दिल्ली की अदालत ने सीएम अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को दी जमानत, जानें क्या है पूरा मामला?

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दिल्ली की एक अदालत ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता विजेंद्र गुप्ता द्वारा दायर आपराधिक मानहानि शिकायत मामले में मंगलवार (16 जुलाई) को आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप- मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी।

file photo

भाजपा नेता विजेंद्र गुप्ता ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी (आप) के नेताओं ने उन पर दिल्ली के मुख्यमंत्री की हत्या के प्रयास का आरोप लगाकर उनकी छवि ‘‘धूमिल’’ की है। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने 10,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही जमानत राशि पर उन्हें राहत दी। दिल्ली की स्पेशल कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 25 जुलाई को रखी है। इससे पहले कोर्ट ने दोनों को समन करके 16 जुलाई को पेश होने को कहा था।

विजेंद्र गुप्ता दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं। अपनी शिकायत में उन्होंने दावा किया कि दोनों आप नेताओं ने इस बारे में कई ट्वीट किये तथा उनके बयान को लेकर मीडिया में आयी खबरों से उनकी प्रतिष्ठा धूमिल हुई है।

अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता पर केजरीवाल की हत्या की साजिश रचने में शामिल होने का आरोप लगाया था। यह सभी आरोप ट्विटर पर ट्वीट करके लगाए गए थे। इसपर विजेंदर गुप्ता ने केजरीवाल और सिसोदिया से पहले माफी की मांग की और फिर मानहानि का केस कर दिया। गुप्ता ने कहा था कि दोनों नेताओं के इस संबंध में जो ट्वीट आए, उससे उनकी छवि धूमिल हुई।

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