डांस बार पर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को आड़े हाथो लिया, कहा सड़कों पर भीख मांगने से अच्छा है डांस करना

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बार गर्ल की रोजी-रोटी से जुड़े मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना ध्यान दिया है। मुंबई में डांस बार मामले पर सोमवार को डांस बार को  सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने डांस बार को लाइसेंस नहीं देने के लिए महाराष्ट्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि सड़कों पर भीख मांगने से अच्छा है कि महिलाएं स्टेज पर डांस कर अपना जिंदगी चलाएं। कोर्ट ने कहा कि आप ये नहीं कह सकते कि डांस नहीं होगा। रेगुलेशन और बैन लगाने में फर्क होता है।  सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को चेतावनी दी कि वह अपनी हद न भूले और सुप्रीम कोर्ट के आर्डर का विरोध नहीं करे।
एनडीटीवी की खबर के अनुसार कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार कह रही है कि वो रेगुलेट कर रही है लेकिन उसके मन में डांस बार को प्रतिबंधित करना है। कोर्ट में ।ैळ पिंकी आनंद को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप बार की सीनियर सदस्य हैं, आप राज्य सरकार को बता दीजिए कि जब एक बार सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक दायरे को देखते हुए आदेश पास कर दिया तो फिर राज्य सरकार कैसे आदेश का पालन करने से इनकार कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 10 मई को फिर जवाब देने को कहा है।
सोमवार को डीसीपी लाइसेंसिंग को कोर्ट में व्यतिगत तौर पर पेश होने के आदेश दिए गए थे। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाई थी। कोर्ट ने पहले जारी आदेश का पालन नहीं होने पर नाराजगी जाहिर करते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा था। कोर्ट ने डीसीपी लाइसेंसिंग को 25 अप्रैल को कोर्ट में हाज़िर होने को कहा था। इसके साथ ही कोर्ट द्वारा जारी निर्देशों के पालन के लिए राज्य सरकार ने क्या किया इसे बताने के लिए महाराष्ट्र सरकार को हलफनामा दायर करने का आदेश दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार पर सवाल उठाया था कि उसके आदेश के पालन के लिए कितने प्रयास किए गए। कोर्ट ने डांस बार मालिकों को लाइसेंस देने के लिए सीमा तय की थी जिसका पालन राज्य सरकार ने नहीं किया।  जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा कि भीख मांगने या अस्वीकार्य काम करने से स्टेज पर डांस करना अच्छा है। यहां उनका मतलब देह व्यापार से भी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार एक हफ्ते में डांस बार के कर्मियों की पुलिस वैरिफिकेशन कर लाइसेंस जारी करे।
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