गुजरात विधानसभा में शुक्रवार (31 मार्च) को गोहत्या बिल पास कर दिया गया जिसके बाद यह कानून और सख्त हो गया है। नए बिल के अनुसार गोहत्या करने वाले को उम्रकैद हो सकती है साथ ही यह एक गैरजमानती धारा होगी।
file photoमीडिया रिपोर्ट के अनुसार, दीय कार्य सह गृह राज्य मंत्री प्रदीपसिंह जाडेजा ने बताया कि गुजरात पशु संरक्षण संशोधन कानून 2017 के तहत गौवंशीय पशुओं की हत्या करने अथवा कराने के दोषियों के लिए उम्रकैद की सजा का प्रावधान किया गया है।
Gujarat Assembly amends cow protection law- life term for slaughtering cow. pic.twitter.com/nk64c3F0XP
— ANI (@ANI) March 31, 2017
इस अपराध के लिए न्यूनतम 10 साल की सजा होगी तथा एक लाख रूपये से लेकर पांच लाख रूपये तक का आर्थिक दंड होगा। बता दें कि, फिलहाल इस अपराध में दोषी पाए गए व्यक्ति को केवल 7 साल की सजा का प्रावधान है। देश का सबसे कड़ा कानून माने जा रहे इस बिल के अनुसार आरोपी को दोषी पाए जाने पर 1 लाख का जुर्माना भी देना होगा।
राज्य के मुख्यमंत्री ने इस बिल को लेकर दिए एक बयान में कहा था कि गोरक्षा के सभी प्रयास किए जाएंगे और इसी तहत यह कानून लाया गया है। बता दें कि गुजरात में गोहत्या कानून पहले से ही मौजूद था। अब इस कानून को और सख्त बनाया गया है। राज्य में इसी साल नवंबर में चुनाव हैं और इस कानून को बीजेपी के लिए चुनावी तैयारियों के तौर पर भी देखा जा रहा है।