गुजरात में गोहत्या पर होगी उम्रकैद, विधानसभा में पास हुआ बिल

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गुजरात विधानसभा में शुक्रवार (31 मार्च) को गोहत्या बिल पास कर दिया गया जिसके बाद यह कानून और सख्त हो गया है। नए बिल के अनुसार गोहत्या करने वाले को उम्रकैद हो सकती है साथ ही यह एक गैरजमानती धारा होगी।

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मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, दीय कार्य सह गृह राज्य मंत्री प्रदीपसिंह जाडेजा ने बताया कि गुजरात पशु संरक्षण संशोधन कानून 2017 के तहत गौवंशीय पशुओं की हत्या करने अथवा कराने के दोषियों के लिए उम्रकैद की सजा का प्रावधान किया गया है।

इस अपराध के लिए न्यूनतम 10 साल की सजा होगी तथा एक लाख रूपये से लेकर पांच लाख रूपये तक का आर्थिक दंड होगा। बता दें कि, फिलहाल इस अपराध में दोषी पाए गए व्यक्ति को केवल 7 साल की सजा का प्रावधान है।  देश का सबसे कड़ा कानून माने जा रहे इस बिल के अनुसार आरोपी को दोषी पाए जाने पर 1 लाख का जुर्माना भी देना होगा।

राज्य के मुख्यमंत्री ने इस बिल को लेकर दिए एक बयान में कहा था कि गोरक्षा के सभी प्रयास किए जाएंगे और इसी तहत यह कानून लाया गया है। बता दें कि गुजरात में गोहत्या कानून पहले से ही मौजूद था। अब इस कानून को और सख्त बनाया गया है। राज्य में इसी साल नवंबर में चुनाव हैं और इस कानून को बीजेपी के लिए चुनावी तैयारियों के तौर पर भी देखा जा रहा है।

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