दिल्ली की एक अदालत ने 2013 में दायर आपराधिक मानहानि के एक मामले में उसके समक्ष पेश होने में असफल रहने पर आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व सहयोगी व स्वराज इंडिया के संस्थापक योगेंद्र यादव के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंटों पर बुधवार को रोक लगा दी।
file photoतीनों नेताओं के वकीलों ने गैर जमानती वारंटों को रद्द करने की अपील की जिसके बाद अपर मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने यह आदेश दिया। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक, अदालत इस मामले पर अगली सुनवाई 29 अप्रैल को करेंगी।
Delhi: Rouse Avenue Court put stays on non-bailable warrants (NBW) issued against Delhi CM Arvind Kejriwal, Deputy CM Manish Sisodia & Yogendra Yadav in a defamation case filed by a lawyer Surender Sharma. Next date of hearing is on 29 April. pic.twitter.com/DGchfQgahO
— ANI (@ANI) April 24, 2019
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार शर्मा ने मानहानि की यह शिकायत दर्ज कराई थी। शर्मा ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि प्रमुख अखबारों में छपे आलेखों में आरोपी व्यक्तियों ने पार्टी से टिकट हासिल करने के एक मामले में उसके प्रति ‘मानहानिकारक, गैरकानूनी और अपमानजनक’ शब्दों का इस्तेमाल किया, जिससे बार और समाज में उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची।
वहीं, आप नेताओं ने शिकायत का विरोध करते हुए दलील दी थी कि चुनावी टिकट आवंटित करना या रद्द करना पार्टी का विशेषाधकार है और शिकायतकर्ता ने अपने खिलाफ अदालत में लंबित मामलों की जानकारी उन्हें नहीं दी थी। शिकायत के आधार पर अदालत ने इस मामले को लेकर उन्हें अपने समक्ष पेश होने का निर्देश दिया था।