राजस्थान: 14 वर्षीय लड़के के साथ बलात्कार करने के आरोप में जज जितेंद्र सिंह गोलिया और दो अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज, नौकरी से हुए निलंबित

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राजस्थान के भरतपुर जिले से देश को शर्मसार कर देने वाली एक घटना सामने आई है। पुलिस ने एक नाबालिग लड़के के साथ कथित तौर पर बलात्कार करने के आरोप में एक विशेष न्यायाधीश और उसके दो सहयोगियों के खिलाफ POCSO अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। जज की पहचान जितेंद्र सिंह गोलिया के रूप में हुई है, जबकि अन्य दो उनके स्टेनो अंशुल सोनी और स्टाफ सदस्य राहुल कटारा हैं। विशेष न्यायाधीश को और बालक को धमकाने के आरोप में पुलिस अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है।

प्रतिकात्मक फोटो

पीडित नाबालिग युवक की मां की ओर से भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के विशेष न्यायाधीश और दो अन्य के खिलाफ उसके बच्चे को नशीला पदार्थों के साथ शराब पिलाकर उसके साथ पिछले एक महीने से दुराचार करने का मामला दर्ज करवाया गया है। दर्ज शिकायत में पीडित की मां ने न्यायाधीश जितेन्द्र सिंह गोलिया और राहुल कटारा व अंशुल सोनी पर बालक को घटना के बारे में किसी को बताने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है।

भरतपुर के मथुरागेट थानाधिकारी रामनाथ ने रविवार को बताया कि दर्ज शिकायत के आधार पर न्यायाधीश जितेंद्र गोलिया और राहुल कटारा व अशुंल सोनी के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम के तहत सामूहिक दुराचार का मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच एक वरिष्ठ अधिकारी को सौंप दी गई है।

पुलिस ने बताया कि पीडित परिवार के सदस्यों ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के उपाधीक्षक परमेश्वर लाल यादव, न्यायाधीश के स्टेनो अंशुल सोनी और राहुल कटारा पर उसके नाबालिग बच्चे को मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पुलिस ने बताया कि न्यायिक अधिकारी ने कंपनी बाग स्थित डिस्ट्रिक क्लब में 14 वर्षीय बालक के साथ दोस्ती की। बालक वहां टेनिस खेलने जाता था।

पुलिस के अनुसार भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के उपाधीक्षक परमेश्वर लाल यादव को बालक को धमकाने के लिये तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जोधपुर उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल की ओर से जारी आदेशानुसार विशेष न्यायाधीश जितेन्द्र सिंह को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। (इंपुट: भाषा के साथ)

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