दिल्ली की तीस हजारी अदालत ने एक फैसले की सुनवाई में 23 वर्षीय ऋषि कुमार को एक हजार रूपये लूटने के जुर्म में दो साल की सजा सुनाई व इसके साथ ही दो हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया।
तीस हजारी अदालत ने अजमेरी गेट इलाके में एक हजार रुपये की लूट में शामिल युवक को दोषी करार देते हुए उसे दो साल कैद की सजा सुनाई है।
मई 2016 में सर्जिकल ब्लेड के माध्यम से इस वारदात को अंजाम दिया गया था। वारदात के कुछ ही समय बाद पुलिस ने दोषी को दबोच लिया था। विशेष जज नरेंद्र कुमार ने अपने आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में पूरी तरह से
जागरण की खबर के अनुसार, सफल रहा है कि 23 वर्षीय ऋषि कुमार अजमेरी गेट स्थित एंगलो अरेबिक स्कूल के सामने से पीड़ित से ब्लेड की मदद से एक हजार रुपये लूटे थे। उसे दो साल कैद की सजा के साथ-साथ दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया जाता है।
पुलिस की तरफ से ऋषि कुमार को कठोर आइपीसी की धारा- 397 व 394 के तहत भी आरोपी बनाया गया। हालांकि अदालत ने यह कहते हुए उसे मुक्त कर दिया कि दोषी के पास से बरामद सर्जिकल ब्लेड खतरनाक हथियार की श्रेणी में नहीं आता है और न ही उसने ब्लेड से शिकायतकर्ता को घायल किया था।