इंडिया अगेंस्ट करप्शन के खातों को आडिट करने की मांग वाली याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने किया खारिज

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने अन्ना हजारे के नेतृत्व में वर्ष 2011 और वर्ष 2012 में चलाए गए भ्रष्टाचार निरोधी आंदोलन इंडिया अगेंस्ट करप्शन (आईएसी) के खातों के आडिट की मांग करने वाली याचिका आज खारिज कर दी।

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पीटीआई की ख़बर के अनुसार, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की पीठ ने याचिकाकर्ता चांद जैन को इस बात के लिए भी फटकार लगाई कि उन्होंने अदालत को यह सूचना नहीं दी कि उन्होंने इसी तरह की और यही मांग करने वाली एक याचिका उनके द्वारा संचालित गैर सरकारी संगठन के नाम पर भी दायर की थी।

उन्होंने इस याचिका को कानून की प्रक्रिया का दुरूपयोग बताया और कहा कि यह खारिज करने योग्य है क्योंकि याचिकाकर्ता ने इसमे लगाए गए आरोपों के बारे में कोई विशेष जानकारी मुहैया नहीं कराई है। याचिका में आरोप लगाया गया था कि अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में चलाए गए आंदोलन में जनता से जुटाए गए धन का इस्तेमाल आंदोलन के सदस्यों ने निजी फायदे के लिए किया।

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