इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कुंभ में स्नान करने वाली महिला श्रद्धालुओं की तस्वीरें प्रकाशित करने पर मीडिया को दी कार्रवाई की चेतावनी

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शनिवार (9 फरवरी) को कुंभ मेला परिसर में स्नान या पवित्र स्नान करने वाली महिला श्रद्धालुओं की तस्वीरें समाचार पत्रों और टीवी चैनलों पर दिखाए जाने को लेकर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि प्रिंट और विजुअल मीडिया सुनिश्चित करे कि संगम में स्नान करती या डुबकी लगाती महिलाओं की तस्वीरें प्रकाशित न हों। यदि किसी पब्लिकेशन ने ऐसा किया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने कुंभ मेले में नहाती महिलाओं की तस्वीरें दिखाने पर रोक लगा दी है।

असीम कुमार द्वारा दायर याचिका पर प्रतिक्रिया देते हुए जस्टिस पीकेएस बघेल और जस्टिस पंकज भाटिया की बेंच ने कहा कि प्रिंट और विजुअल मीडिया सुनिश्चित करे कि संगम में स्नान करती या डुबकी लगाती महिलाओं की तस्वीरें प्रकाशित न हों। यदि किसी पब्लिकेशन ने आदेश का उल्लंघन किया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, कोर्ट ने मेला अधिकारी से पूछा कि जब स्नान घाट से 100 मीटर के दायरे में फोटोग्राफी प्रतिबंधित है तो यह कैसे हो रहा है? इस प्रतिबंध का कड़ाई से पालन कराएं। इस मामले में अगली सुनवाई पांच अप्रैल को होगी।

बता दें कि 15 जनवरी से शुरू हुआ यह कुंभ मेला मार्च में समाप्त होगा। यह एक मिनी कुंभ मेला है, जो हर छह साल में आयोजित किया जाता है, जबकि पूर्ण कुंभ मेला हर 12 साल में आयोजित किया जाता है। माना जाता है कि कुंभ मेला सबसे बड़ी मानव मण्डली है। अगला शाही स्नान (शाही स्नान) रविवार को होने वाला है, इस शाही स्नान में कम से कम दो करोड़ श्रद्धालुओं के नदी में पवित्र स्नान करने की उम्मीद है।

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