इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सोमवार (3 फरवरी) को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री स्वामी चिन्मयानंद को यौन शोषण के मामले में जमानत दे दी। बता दें कि, लॉ छात्रा के यौन शोषण के मामले में स्वामी चिन्मयानंद को 20 सितंबर 2019 को गिरफ्तार किया गया था। जिसके बाद से वो जेल थे।

बता दें कि, शाहजहांपुर में स्वामी शुकदेवानंद विधि महाविद्यालय में पढ़ने वाली एक लॉ छात्रा 23 अगस्त 2019 को अचानक अपने हॉस्टल से लापता हो गई थी। अगले दिन उसका एक वीडियो सामने आया था, जिसमें उसने स्वामी चिन्मयानंद पर शारीरिक शोषण और कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करने का आरोप लगाया था। वीडियो वायरल होने के बाद हड़ंकप मच गया था। इसके बाद छात्रा की पिता की ओर से बेटी के अपहरण और जान से मारने की धाराओं में स्वामी के खिलाफ केस दर्ज कराया गया था। जिसके बाद पुलिस ने राजस्थान से छात्रा को बरामद किया था।
वहीं, चिन्मयानंद ने आरोप लगाया था कि उसे ब्लैकमेल किया जा रहा है और उससे 5 करोड़ की मांग की जा रही है। जिसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्जकर स्वामी चिन्मयानंद पर रेप का आरोप लगाने वाली छात्रा समेत कई लोगों को जबरन धन उगाही के मामले में गिरफ्तार किया था। इसके बाद पीड़ित छात्रा को दिसंबर में जमानत पर रिहा कर दिया गया।
चिन्मयानंद ने आरोप लगाया था कि लॉ छात्रा और उसके दोस्तों ने कुछ वीडियो क्लिप सार्वजनिक करने की धमकी दी थी, जिसमें वह छात्रा से कथित तौर पर मसाज कराते हुए दिख रहे हैं। चिन्मयानंद पर रेप का आरोप लगाने वाली छात्रा पर अपने दोस्तों के साथ मिलकर चिन्मयानंद से 5 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने का आरोप है। इन दोनों मामलों की जांच एसआईटी कर रही है।
Allahabad High Court grants bail to Former Union Minister and BJP leader Swami Chinmayanand in the alleged rape case of a law student. pic.twitter.com/MiQTXrrs5L
— ANI UP (@ANINewsUP) February 3, 2020
उल्लेखनीय है कि, चिन्मयानंद वाजपेयी सरकार में गृह राज्य मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश के जौनपुर से 1999 में चुनाव लड़ा था। चिन्मयानंद 1991 में बदायूं और 1998 में मछलीशहर से भी लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं।