दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी (आप) ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के ‘नमो टीवी चैनल’ को चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा से इसकी शिकायत की है।
आप के विधि प्रकोष्ठ की ओर से सोमवार को आयोग के समक्ष की गयी शिकायत में पूछा गया है कि क्या आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद किसी राजनीतिक दल को अपना चैनल जारी रखने की अनुमति दी जा सकती है। अगर चुनाव आयोग से कोई इजाजत नहीं ली गई थी तो आयोग ने इस पर क्या कार्रवाई की?
पार्टी ने चैनल का नाम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संक्षिप्त नाम ‘नमो’ पर रखे जाने का हवाला देते हुये कहा है कि अगर आयोग की अनुमति के बिना नमो चैनल शुरु किया गया है तो इस पर आयोग ने क्या कार्रवाई की है?
शिकायत में आप ने आयोग से यह भी पूछा है कि इस चैनल पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर किसकी निगरानी होगी और क्या बीजेपी ने चैनल पर प्रसारित कार्यक्रमों और प्रसारण लागत को प्रमाणित कराने के लिये आयोग की मीडिया प्रमाणन समिति से संपर्क किया है? अगर ऐसा नहीं किया गया है तो चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के बारे में आयोग ने भाजपा से इसका कारण पूछा या नहीं?
AAP complaint against NAMO TV to Election Commission of India.
How is this channel running ?
Who gave permission?
Whether EC knows about any such channel ?? pic.twitter.com/VV9KMZpBIf— Vikas Yogi (@vikaskyogi) April 1, 2019
पार्टी ने इस मामले पर गंभीर चिंता प्रकट करते हुये आयोग से इस पर यथाशीघ्र कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। बता दें कि भारत में 11 अप्रैल से 19 मई तक 7 चरणों में आम चुनाव के लिए मतदान होना है और 23 मई को नतीजों का ऐलान होना है। (इंपुट: भाषा के साथ)