सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (3 मार्च) को आम आदमी पार्टी के बिजवासन से विधायक कर्नल देवेन्द्र सहरावत को झटका देते हुए विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने की प्रक्रिया पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया है।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, कोर्ट ने कहा अभी तक आप विधायक बने हुए हो तो स्पीकर के खिलाफ कोर्ट में सवाल उठाना ठीक नहीं जब आपके खिलाफ कारवाई होगी तब आना।
सहरावत का कहना था कि केजरीवाल सरकार के कामकाज का विरोध करने के लिए उन्हें विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष के पास कार्यवाही चल रही है। अत: शीर्ष अदालत इस इस मामले में दखल दे और उन्हें संरक्षण दे, लेकिन कोर्ट ने उनकी दलील ठुकरा दी।
बता दें कि आम आदमी पार्टी के बिजवासन विधानसभा सीट से विधायक कर्नल देवेंदर सहरावत ने दिल्ली सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए इनपर भ्रष्टाचार और जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरने की आरोप लगाया था।
जिसके बाद पार्टी ने सहरावत को निलंबित कर दिया है। देवेंद्र सहरावत के खिलाफ आम आदमी पार्टी अनुशासनहीनता की करवाई कर रही है, इसलिए सहरावत ने MLA का पद बचाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।