केजरीवाल सरकार vs उपराज्यपाल: दिल्ली का ‘बॉस’ कौन? सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ आज सुनाएगी फैसला

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दिल्ली का प्रशासनिक बॉस कौन? सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच इस मामले में आज यानी बुधवार (4 जुलाई) को अहम फैसला सुनाएगी। जी हां, सुप्रीम कोर्ट बुधवार को तय करेगा कि दिल्ली का असली “बॉस“ कौन है। शीर्ष अदालत का यह अहम फैसला सुबह करीब 10.30 बजे आएगा।

बता दें कि, उपराज्यपाल को दिल्ली का प्रशासनिक प्रमुख बताने वाले, दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की विभिन्न याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रही थी। दिल्ली सरकार बनाम उपराज्यपाल के इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में करीब एक दर्जन याचिकाएं दाखिल हुई थीं।

बता दें कि, दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है इसलिए उपराज्यपाल ही सरकार के संवैधानिक मुखिया हैं। हाईकोर्ट के इस आदेश को दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। केजरीवाल सरकार ने तर्क दिया था कि पंचायत को भी अधिकार होते हैं, फिर दिल्ली की सरकार को लोगों ने चुना है। आखिर उसके फैसले को उपराज्यपाल कैसे पलट सकते हैं।

वहीं, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी है कि दिल्ली में शासन के हालत वैसे नहीं हैं, जैसा दिल्ली सरकार कह रही है, बल्कि ये केजरीवाल सरकार का प्रोपेगेंडा है। पांच जजों की संविधान पीठ में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस एके सीकरी, जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस अशोक भूषण शामिल हैं।

 

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