दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को दिल्ली विधानसभा के स्पीकर राम निवास गोयल को 2015 के बहुचर्चित मामले में 6 महीने की जेल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उन्हें बिल्डर मनीष घई नाम के एक शख्स के घर में जबरन घुसने के केस में सजा सुनाई है। बता दें कि, कोर्ट ने पिछले सप्ताह गोयल को इस मामले में दोषी ठहराया था।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली की रॉउज एवन्यू कोर्ट ने रामनिवास गोयल के साथ-साथ उनके बेटे सुमित गोयल समेत 5 लोगों को 6-6 महीने की सजा सुनाई है। इसके अलावा कोर्ट ने इन सभी दोषियों पर एक-एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
बता दें कि, अभी हाल में ही कोर्ट ने इन सभी को पीड़ित के घर में जबरन घुसने और मारपीट का दोषी ठहराया था। यह घटना 6 फरवरी 2015 की रात हुई थी। जब ये सभी लोग स्थानीय बिल्डर मनीष घई के घर में जबरन घुस गए थे और उनके साथ मारपीट की थी।
A Delhi Court today sentenced Delhi Assembly Speaker Ram Niwas Goel to 6 months jail in connection with 2015 trespassing case, in which Goel&his supporters had allegedly raided a local builder, Manish Ghai's house in Vivek Vihar on Feb 6, 2015, a day before Delhi Assembly polls.
— ANI (@ANI) October 18, 2019
बता दें कि, दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले 6 फरवरी 2015 को स्थानीय बिल्डर मनीष घई के विवेक विहार स्थित घर गोयल अपने समर्थकों से साथ जबरन घुस गए थे। घई ने आरोप लगाया था कि उनके मकान के अंदर तोड़फोड़ भी की गई थी। प्राथमिकी के अनुसार गोयल ने घई पर आरोप लगाया था कि उन्होंने चुनाव से पहले लोगों के बीच बांटने के लिए शराब, कंबल और अन्य चीजें छिपा रखी थी।
वहीं, आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इन दावों का खंडन करते हुए कहा कि वे लोग इस बारे में पुलिस नियंत्रण कक्ष (पीसीआर) को फोन करने के बाद स्थानीय थाना प्रभारी और सहायक पुलिस आयुक्त सहित पुलिस की एक टीम के साथ मकान में गए थे।