साल 2007 में हुए गोरखपुर दंगा मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गुरुवार(11 मई) को बड़ी राहत मिली। इस मामले में यूपी सरकार ने सीएम आदित्यनाथ पर मुकदमा चलाने की इजाजत नहीं दी है। दरअसल, गोरखपुर दंगा मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा था कि क्या योगी आदित्यनाथ पर मुकदमा चलाया जाए? इसके जवाब में यूपी सरकार ने मुकदमा चलाने से इनकार कर दिया है।
फोटो: The Indian Expressबता दें कि गोरखपुर में दंगे भडक़ाने के मामले में योगी आदित्यनाथ पर मुकदमा चलाने का मामला काफी दिन से लंबित है। इस मामले में पिछली दोनों सरकारों के पास फाइल भेजी गई थी, जिसमें योगी आदित्यनाथ पर केस चलाने की इजाजत देने की बात कही गई थी। लेकिन दोनों सरकारों ने फाइल को लटकाए रखा। इस मामले में स्वयं योगी आदित्यनाथ मुख्य आरोपी हैं।
इस मामले में याचिकाकर्ता गोरखपुर के पत्रकार परवेज परवाज और सामाजिक कार्यकर्ता असद हयात का कहना है कि यूपी में सुनवाई नहीं हुई तो मामले को ऊपर लेकर जाएंगे। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि योगी आदित्यनाथ की आवाज के नमूने तक नहीं लिए गए, इस लिए बिना जांच के इस प्रकार छूट नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि पर्याप्त साक्ष्य नहीं होने का यूपी सरकार का तर्क गले नहीं उतरता है।
दरअसल, याचिकाकर्ताओं ने गोरखपुर दंगों की जांच सीबीसीआईडी के बजाय सीबीआई या दूसरी स्वतंत्र एजेंसी से कराने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इतना ही नहीं मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, इससे पहले अखिलेश और मायावती सरकार ने भी इस मामले को लटकाते हुए योगी समेत बाकी आरोपियों के खिलाफ केस चलाए जाने की मंजूरी नहीं दी थी।
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