1993 सीरियल बम विस्फोट मामले में अबू सलेम दोषी करार

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1993 के मुंबई सीरियल बम विस्फोटों के मामले में शुक्रवार (16 जून) को मुंबई की विशेष टाडा कोर्ट ने अबू सलेम समेत 7 आरोपियों के खिलाफ फैसला सुनाना शुरू किया। 1993 के मुंबई ब्लास्ट केस में अबू सलेम को दोषी पाया गया है। इसके अलावा मुस्तफा डोसा, फिरोज अब्दुल रशीद खान, ताहिर मर्चेंट और करीमुल्ला खान को भी दोषी करार दिया गया है।

गौरतलब है कि, मुंबई में एक के बाद एक 12 बम धमाके हुए थे इन विस्फोटों में 257 लोग मारे गए थे और 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। सीबीआई की चार्जशीट पर टाडा कोर्ट में मामला चलाया गया था। मुकदमे का पहला पहला चरण 2007 में पूरा हुआ था। इसमें कोर्ट ने 100 लोगों को दोषी ठहराया था और 23 लोगों को बरी कर दिया था। बताया जाता है कि धमाकों में 27 करोड़ रुपये संपत्ति नष्ट हुई थी।

सात आरोपियों अबू सलेम, मुस्तफा डोसा, करीमुल्ला खान, फीरोज अब्दुल राशिद खान, रियाज सिद्दीकी, ताहिर मर्चेंट और अब्दुल कय्यूम का मुकदमा मुख्य मुकदमे से अलग कर दिया गया था। क्योंकि इनकी गिरफ्तारी मुख्य मुकदमा पूरा होने के बाद हुई थी।

ब्लास्ट से जुड़े एक अन्य मामले में संजय दत्त अवैध हथियार रखने के दोषी पाए गए थे और उन्हें टाडा कोर्ट ने पांच साल की सजा सुनाई थी। पिछले साल फरवरी में ही दत्त अपनी सजा पूरी कर जेल से लौटे हैं। 1993 मुंबई बम धमाकों का मुख्य आरोपी दाऊद इब्राहिम 1995 से फरार घोषित है।

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