सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली में व्यावसायिक वाहनों पर ग्रीन टैक्स बढ़ाया

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राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से चिंतित सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को दिल्ली में प्रवेश करने वाले व्यावसायिक वाहनों पर ग्रीन टैक्स में 100 फीसदी की बढ़ोतरी कर दी और दिल्ली व राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में 2,000 cc या इससे ज्यादा के नए डीजल वाहनों के पंजीकरण पर पूरी तरह रोक लगा दी।

देश के प्रधान न्यायाधीश टी.एस. ठाकुर की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने कहा कि 2005 से पहले पंजीकृत किसी भी व्यावसायिक वाहन को दिल्ली में प्रवेश करने की इजाजत नहीं होगी और डीजल से चलने वाली सभी टैक्सियों को 31 मार्च, 2016 से पूर्व सीएनजी किट लगवानी होगी।

पर्यावरण कर या ग्रीन टैक्स में 100 फीसदी की बढ़ोतरी का आशय यह हुआ कि अब दो एक्सेल वाले हल्के व्यावसायिक वाहनों को दिल्ली में प्रवेश करने के लिए 1,400 रुपये देने होंगे, जबकि तीन व चार एक्सेल वाले व्यावसायिक वाहनों को राजधानी में दाखिल होने के लिए हर बार 2,600 रुपये चुकाने होंगे।

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