राहुल गांधी की नागरिकता पर विवाद संबंधी याचिका खारिज

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सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर उपजे विवाद के बीच इसकी जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से कराने की मांग करने वाली जनहित याचिका सोमवार को खारिज कर दी।

न्यायमूर्ति एच.एल.दत्तू और न्यायमूर्ति अमिताव रॉय ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि पीआईएल व्यक्ति केंद्रित नहीं हो सकती।

राहुल गांधी की नागरिकता की सीबीआई जांच कराने वाली यह याचिका अधिवक्ता एम.एल. शर्मा ने दायर की थी।

न्यायालय ने याचिकाकर्ता की ओर से अदालत के समक्ष रखे गए दस्तावेजों की प्रामाणिकता पर भी सवाल उठाए।

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