केंद्र को न्यायाधीशों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया तैयार करने का आदेश

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सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को केंद्र सरकार को उस प्रक्रिया का ज्ञापन तैयार करने का आदेश दिया, जिसे शीर्ष अदालत की कॉलेजियम उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति में अपनाएगी।

न्यायमूर्ति जगदीश सिंह केहर की अगुवाई वाली सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने इस बाबत आदेश देते हुए कहा कि केंद्र सरकार देश के प्रधान न्यायाधीश से परामर्श कर कॉलेजियम प्रक्रिया का ज्ञापन तैयार करेगी। प्रधान न्यायाधीश पांच-सदस्यीय कॉलेजियम की सर्वसम्मत राय से इस दायित्व का निवर्हन करेंगे।

कॉलेजियम में देश के प्रधान न्यायाधीश और चार सर्वाधिक वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल हैं।

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति की पात्रता की कसौटी में उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय दोनों स्तरों पर न्यूनतम आयु शामिल होगी और नियुक्ति में एक पारदर्शी तरीके का पालन किया जाएगा। न्यायालय ने हालांकि यह भी कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में गोपनीयता बरती जाएगी।

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