गुजरात उच्च न्यायालय ने पुलिस को आदेश दिया है कि वह ‘क्रांति रैली’ के दौरान हार्दिक पटेल के भाषण की जांच करे। साथ ही अदालत ने कहा है कि अगर हार्दिक देशद्रोह मामले में दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ केस दर्ज किया जाए।
हार्दिक ने 25 अगस्त को अहमदाबाद में विशाल ‘क्रांति रैली’ की अगुवाई की थी, जिससे प्रदेश का माहौल बिगड़ गया था। इसके बाद गुजरात में कई जगहों पर हिंसा भड़क उठी थी और प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प में कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी।
इसके साथ ही हार्दिक पटेल ने अब उल्टी दांडी मार्च निकालने की बात कही है। लेकिन इसके लिए प्रशासन के तरफ से उन्हें इजाजत नहीं मिल पाई है।