शैक्षणिक योग्यता के मामले में आप विधायक को अदालत ने बरी किया

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दिल्ली की एक अदालत ने आप आदमी पार्टी की विधायक भावना गौड़ को अपने चुनावी हलफनामे में अपनी शैक्षणिक योग्यता के बारे में कथित तौर पर गलत ब्यौरा देने के मामले में बरी कर दिया है।

पीटीआइ भाषा के अनुसार अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विकास धुल ने भावना की ओर से दायर याचिका पर आदेश पारित किया।

इससे पहले उनके जमानत आवेदन को मजिस्ट्रेटी अदालत ने खारिज कर दिया था। बाद में उन्होंने सत्र अदालत का रूख किया था।

भावना के खिलाफ जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 125ए के तहत शिकायत दर्ज कराई गई थी।

शिकायतकर्ता समरेंद्र नाथ वर्मा ने कहा कि वह अदालत के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय का रूख करेंगे।

भावना गौर का मामला पूर्व क़ानून मंत्री जीतेन्द्र सिंह तोमर के बाद फ़र्ज़ी डिग्री का दूसरा बड़ा मामला था जिसके ज़रिये आम आदमी पार्टी के राजनितिक विरोधियों ने मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल पर निशाना साधने की कोशिश की थी।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि गौर ने 2013 के असेंबली चुनाव में अपनी शैक्षणिक योग्यता 12वीं बतायी थी जबकि 2015 के चुनाव में उन्हों कहा था  वो BA और B.Ed पास हैं

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