व्यापम घोटाले को उजागर करने वाले व्हिसल ब्लोअर आनंद राय को शुक्रवार के दिन मध्य प्रदेश के उच्च न्यायलय से बहुत बड़ी जीत मिली । मध्य प्रदेश सरकार ने आनंद राय और उनकी पत्नी गौरी राय का तबादला इंदौर से धार क्षेत्र के सरकारी विभाग में कर दिया था । आज मध्य प्रदेश कोर्ट ने इस तबादले के आदेश को रद्द कर दिया है । अब आनंद राय और उनकी पत्नी इंदौर में ही अपने काम को जारी रखेंगे ।
कोर्ट ने सरकार को अगले सात दिनों के भीतर दम्पति के बकाया पगार चुकाने के भी आदेश दियें हैं ।
आनंद राय पेशे से एक डॉक्टर हैं और 2009 में उन्होंने व्यापम के असंगतियों पर RTI डाली थी जिसके बाद ही व्यापम में हुआ घोटाला सामने आया । 17 जुलाई, 2015 को सरकार की तरफ से तबादले की ख़बर सुन कर आनंद राय ने सरकार के फैसले को कोर्ट में लेकर जाने का फैसला किया ।
आनंद राय का शिवराज सरकार के ऊपर आरोप है कि सरकार जानबूझ कर उन्हें परेशान कर रही है और व्यापम घोटाले को सबके सामने लाने का बदला ले रही है।
2 सितम्बर को आनंद राय ने कोर्ट में दिए एक हलफ़नामे में ये कहा कि शिवराज चौहान ने उन्हें प्रस्ताव पेश किया कि अगर वो व्यापम पर बोलना छोड़ देते हैं तो उनका तबादला रूक जाएगा ।