सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व जस्टिस मार्कंडेय काटजू के माफ़ीनामे को स्वीकार किया और कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई बंद की।
आपको बता दे कि केरल के सौम्या केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जस्टिस काटजू ने गलत ठहराया था और इसके बाद 11 नवंबर को कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट आकर बहस में हिस्सा लेने को कहा था।
एनडीटीवी की खबर के अनुसार, इस बहस में काटजू कोर्ट में पेश हुए और बहस के दौरान काफी गहमागहमी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अदालत की अवमानना का नोटिस जारी कर 6 हफ्तों में जवाब मांगा था।