उच्चतम न्यायालय ने सभी अदालतों में कार्यवाही शुरू होने से पूर्व राष्ट्रगान बजाने की एक भाजपा नेता और अधिवक्ता की अपील पर सुनवाई से इंकार कर दिया।
न्यायाधीश दीपक मिश्रा और न्यायाधीश अमिताव राय की पीठ ने बताया कि वह भाजपा प्रवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय की याचिका पर सुनवाई नहीं करेगा । इससे पूर्व अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने पीठ को बताया कि याचिकाकर्ता को एक उचित आवेदन दाखिल करना चाहिए।
भाषा की खबर के अनुसार, पीठ ने कहा, सही है या गलत , हमारा आदेश अधिक नहीं खींचा जाना चाहिए। बार : उपाध्याय का उल्लेख करते हुए : को थोड़ा संयम दिखाना चाहिए।
इससे पूर्व , सुबह में उपाध्याय ने पीठ के समक्ष इस बात का जिक्र किया कि उसने 30 नवंबर को सिनेमा हाल के लिए यह अनिवार्य कर दिया था कि वे किसी फिल्म को दिखाने से पूर्व राष्ट्रगान बजाएंगे और दर्शकों को अनिवार्य रूप से इसके सम्मान में खड़े होना होगा।