केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका, 21 संसदीय सचिवों की नियुक्ति रद्द की

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अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने 21 संसदीय सचिवों की नियुक्ति रद्द कर दी है। दिल्ली सरकार ने 21 विधायकों की मदद के लिए 21 संसदीय सचिवों की नियुक्ति की थी। इन 21 विधायकों और सचिवों में अलका लांबा, जरनैल सिंह, राजेश गुप्ता और आदर्श शास्त्री के नाम अहम हैं।

मुख्यमंत्री केजरीवाल ने पिछले साल मार्च में दिल्ली के 21 विधायकों को मंत्रियों की सहायता के लिए संसदीय सचिव के पद पर नियुक्त किया था। दिल्ली सरकार के इस कदम के खिलाफ एक गैर सरकारी संस्था (एनजीओ) राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा ने एक जनहित याचिका दाखिल की थी।

उधर, चुनाव आयोग ने भी बीते मंगलवार को दिल्ली के मुख्य सचिव केके शर्मा से एक बार फिर छह सवालों का जवाब मांगा है. आयोग ने ये जवाब दिल्ली सरकार में संसदीय सचिव बनाए गए 21 आप विधायकों के मुद्दे पर मांगा. चुनाव आयोग ने संसदीय सचिवों को दी कुछ सुविधाओं का ब्योरा मांगा है।

31 अगस्त की चिट्ठी में चुनाव आयोग ने इन सवालों का जवाब मांगा है, जैसे ‘क्या संसदीय सचिवों को गाड़ी या ड्राइवर दिया जा रहा है, जानकारी दीजिए’.. ‘क्या यात्रा खर्चे के लिए भत्ता या रिम्‍बर्समेंट दिए जा रहे हैं’.. ‘क्या ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई रोज़ाना भत्ता दिया गया’ ‘कैंप ऑफिस और टेलीफोन सुविधा की जानकारी दीजिए’।

इससे पहले 24 जून को चुनाव आयोग ने 11 सवालों के जवाब मुख्य सचिव से मांगे थे, लेकिन मुख्य सचिव के जवाब से आयोग संतुष्ट नहीं हुआ, इसलिए दोबारा चिठ्ठी लिखकर जवाब मांगा गया है।

आपको बता दें कि 21 आप विधायकों पर लाभ के पद पर होने का आरोप हैं, जिसके चलते उनकी विधायकी पर तलवार लटकी हुई है और चुनाव आयोग इस मामले में सुनवाई कर रहा है.

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