रामदेव के विवादित “सिर काटने के” बयान पर एफआईआर दर्ज

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भारत माता की जय के मुद्दे पर विवादित बयान देने पर योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ हैदराबाद के मीरपुर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया है। मीरपुर पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 295ए के तहत मामला दर्ज किया गया हैै।

कुछ समय पहले रोहतक में आयोजित एक सद्भावना समारोह में बाबा रामदेव ने ओवैसी का नाम लिए बिना कहा था कि कुछ लोग टोपी पहन कर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि चाहे सिर काट दें, लेकिन भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। उन्हें ये नहीं पता कि कानून से हाथ बंधे हैं, नहीं तो लाखों सिर धड़ से अलग कर देते।

बाबा रामदेव पर भारतीय दंड संहिता की धारा 295 ए के अर्तगत् जानबूझकर या दुर्भावना से धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाला कृत्य करना के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने मेडिकल काॅलेज के छात्र मोहम्मद बिन उमर की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है।

सहायक पुलिस आयुक्त एम श्रीनिवास राव ने बताया कि उमर ने अपनी शिकायत में कहा कि उसने यूट्यूब पर एक वीडियो क्लिप देखा है। जिसमें रामदेव एक खास समुदाय को धमकी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में हम मामले में आगे की जांच कर रहे हैं।

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