सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर प्रतिबंध लगाने के कलकत्ता हाई कोर्ट का फैसला रद्द किया

0

सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी के बीच वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए काली पूजा, दिवाली और इस साल कुछ और त्योहारों के दौरान पटाखों पर प्रतिबंध लगाने का कलकत्ता उच्च न्यायालय का आदेश सोमवार को रद्द कर दिया।

Photo: NDTV

जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस अजय रस्तोगी की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि ‘पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध’ नहीं हो सकता है। विशेष पीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार को यह सुनिश्चित करने की संभावनाएं भी तलाशने के लिए कहा कि प्रतिबंधित पटाखों और उससे संबंधित सामान का राज्य में प्रवेश केंद्र पर ही आयात नहीं हो।

सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले इस साल जुलाई और अक्टूबर में अपने दो आदेशों में ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल की अनुमति दी थी।

पीठ दिवाली के अवकाश के दौरान इस मामले पर सुनवाई के लिए बैठी है। वह उच्च न्यायालय के 29 अक्टूबर के उस फैसले के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी जिसमें उसने राज्य में सभी तरह के पटाखों की बिक्री, इस्तेमाल और खरीद पर प्रतिबंध लगा दिया था।

उच्च न्यायालय ने कहा था, ‘‘राज्य यह सुनिश्चित करें कि इस साल काली पूजा, दिवाली के साथ-साथ छठ पूजा, जगद्धात्री पूजा, गुरू नानक जयंती और क्रिसमस और नववर्ष की पूर्व संध्या के दौरान किसी भी तरह के पटाखे नहीं जलाए जाए या उनका इस्तेमाल नहीं किया जाए।’’ उसने कहा था कि इन अवसरों पर केवल मोम या तेल के दीयों का ही इस्मेमाल किया जाए।

बार और बेंच की वेबसाइट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “यह कोई नया मुद्दा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही आदेश दे चुका है। इसे समान रूप से लागू करना होगा।” (इंपुट: भाषा के साथ)

Previous articleSupreme Court cancels Calcutta High Court’s order on firecrackers ban
Next articleAkhilesh Yadav draws flak from Adityanath, Asaduddin Owaisi for ‘Jinnah’ reference in speech