बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता शाहरूख खान के बेटे आर्यन खान ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अपनी जमानत अर्जी में कहा है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) इस महीने की शुरुआत में मुंबई के समुद्र तट के नजदीक एक क्रूज जहाज से प्रतिबंधित मादक पदार्थों के जब्त होने के मामले में उन्हें फंसाने के लिए उनके वॉट्सऐप चैट की गलत व्याख्या कर रहा है। आर्यन खान इस समय जेल में हैं। एक विशेष अदालत ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी जिसके बाद उन्होंने बुधवार को हाई कोर्ट का रुख किया। अदालत 26 अक्टूबर को उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई करेगी।
समाचार एजेंसी पीटीआई (भाषा) की रिपोर्ट के मुताबिक, विशेष अदालत के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में अपनी अपील में आर्यन खान ने कहा कि उनके मोबाइल फोन से लिए गए वॉट्सऐप चैट की ‘व्याख्या और गलत व्याख्या’ अन्यायोचित है। 23 वर्षीय आर्यन ने दावा किया कि जहाज पर एनसीबी के छापे के बाद उनसे कोई प्रतिबंधित मादक पदार्थ नहीं मिला था और अरबाज मर्चेंट तथा आचित कुमार को छोड़कर मामले में अन्य किसी आरोपी के साथ उनका कोई लेना-देना नहीं रहा।
अपील में कहा गया है, ‘‘किसी भी तरह की कल्पना से इन कथित संदेशों को ऐसी किसी साजिश से नहीं जोड़ा जा सकता जिसके संबंध में गोपनीय जानकारी प्राप्त हुई।’’ आर्यन खान ने उन्हें जमानत से इनकार करने की विशेष अदालत की इस दलील पर भी सवाल खड़ा किया कि चूंकि वह एक प्रभावशाली शख्स हैं इसलिए हिरासत से रिहा किए जाने पर मामले में साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं।
अपील के मुताबिक, ‘‘कानून में ऐसी कोई धारणा नहीं है कि केवल किसी व्यक्ति के प्रभावशाली होने से उसके सबूतों से छेड़छाड़ करने की संभावना है।’’ अभी तक एनसीबी ने इस मामले में करीब 20 लोगों को गिरफ्तार किया है।
आर्यन खान को एनसीबी ने उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट (26) और फैशन मॉडल मुनमुन धामेचा (28) के साथ तीन अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। तीनों इस समय न्यायिक हिरासत में हैं। आर्यन खान और मर्चेंट मध्य मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद हैं, वहीं धामेचा बायखुला महिला कारावास में हैं।