उत्तर प्रदेश: पिता ने फिल्मी अंदाज में की अपनी 13 वर्षीय बेटी की हत्या; आरोपी ने बॉलीवुड फिल्म ‘दृश्यम’ से लिया आइडिया

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उत्तर प्रदेश के एक शख्स ने अभिनेता अजय देवगन-स्टारर थ्रिलर ‘दृश्यम’ के अंदाज में अपनी 13 वर्षीय बेटी की हत्या कर दी और फिर अपनी दूसरी जगह उपस्थिति बनाने के लिए कई लोगों से मुलाकात की। पुलिस ने रविवार को अपराध कबूल करने वाले अमित शुक्ला नाम के आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया है।

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प्रतिकात्मक फोटो

समाचार एजेंसी आईएएनएस की रिपोर्ट के मुताबिक, झांसी के एसएसपी शिवहरी मीणा ने संवाददाताओं को बताया कि 25 अगस्त को झांसी जिले के गुरसराय तहसील के कटरा क्षेत्र में 13 वर्षीय खुशी शुक्ला की उसके घर में हत्या कर दी गई थी। घटना के समय खुशी अपने घर पर अकेली थी और उसके बीड़ी व्यापारी पिता अमित शुक्ला किसी व्यवसाय के काम के लिए मौरानीपुर गए थे, जबकि उनकी सौतेली माँ कालपी में अपने मायके चली गई थी।

अमित शुक्ला ने पुलिस को बताया कि मौरानीपुर से लौटने के बाद उसने खुशी को बिस्तर के नीचे पड़ा पाया। वह उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) ले गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। एसएसपी झांसी ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार खुशी का गला घोंटकर हत्या की गई थी और उसकी पसलियां भी टूटी हुई मिली हैं। पड़ोसियों से पूछताछ के दौरान, पुलिस को पता चला कि खुशी के 42 वर्षीय सौतेली मां आकांक्षा के साथ संबंध तनावपूर्ण थे, जिसको पहले पति से उसी उम्र की एक बेटी थी।

एसएसपी ने कहा कि आगे की जांच में उसके पिता अमित की सच्चाई सामने आ गई। निरंतर पूछताछ पर, उसने सरेंडर कर दिया और उसने अपनी दूसरी पत्नी के बढ़ते दबाव के कारण अपनी ही बेटी को मारने की बात स्वीकार की, जो खुशी के साथ नहीं रहना चाहती थी। अमित ने हत्या की योजना बनाई थी और पत्नी आकांशा और उसकी बेटी को कालपी भेज दिया था।

आरोपी ने कहा कि उसने बॉलीवुड फिल्म ‘दृश्यम’ से आइडिया लेकर अपनी बेटी की हत्या की और पुलिस जांच को गुमराह करने के लिए बहाना बनाया। उसने कहा कि उसने पहले खुशी की पिटाई की, उसकी छाती पर बैठकर उसकी पसलियां तोड़ दीं और फिर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। फिर वह मौरानीपुर गया और कई लोगों से मिलकर एक बहाना बनाया कि वह पूरे दिन वहीं रहा।

एसएसपी ने बताया कि दोनों आरोपी अमित और उनकी दूसरी पत्नी आकांक्षा को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने आईपीसी की धारा 302 के अलावा धारा 120 बी लगाई है।

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