केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 104 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी को लेकर जांच से घिरी गुजरात की एक कंपनी के मालिक से कथित रूप से 75 लाख रुपये रिश्वत मांगने को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के एक उपनिदेशक और एक सहायक निदेशक को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया।
प्रतीकात्मक तस्वीर
समाचार एजेंसी पीटीआई (भाषा) की रिपोर्ट के मुताबिक, अधिकारियों ने बताया कि 2013 बैच के भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) अधिकारी उपनिदेशक पूर्ण काम सिंह और सहायक निदेशक भुवनेश कुमार तथा दो बिचौलियों को एक अन्य बिचौलिये से कुल रिश्वत राशि की पहली किस्त के तौर पर पांच लाख रुपये कथित रूप से लेने को लेकर गिरफ्तार कर लिया। सिंह और कुमार दोनों ही ईडी की अहमदाबाद शाखा में कार्यरत हैं।
अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई ने अहमदाबाद में इन दोनों अधिकारियों के कार्यालयों एवं अन्य स्थानों की तलाशी ली। सीबीआई की प्राथमिकी के अनुसार अरंडी तेल और स्टील पाइपों के उत्पादन में लगी कंपनी का मालिक 104 करोड़ रुपये की कथित बैंक ऋण ठगी के मामले में सीबीआई और ईडी जांच से घिरा है।
अधिकारियों के अनुसार सिंह और कुमार ने व्यापारी और उसके बेटे को ईडी ने 22 अप्रैल और 25 मई को पूछताछ के लिए बुलाया था। पिता-पुत्र जब 18 जून को ईडी कार्यालय गए तब सिंह ने उनकी पिटाई की और उनकी सपंत्ति कुर्क करने की धमकी दी। अधिकारी ने व्यापारी एवं उसके बेटे को कूट भाषा में कथित रूप से रिश्वत की रकम पर चर्चा करने को कहा।
सीबीआई के मुताबिक शिकायत मिलने के बाद वरिष्ठ अधिकारियों ने शिकायत के आरंभिक जांच की और इस दौरान यह पाया गया कि वास्तव में ईडी के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा रिश्वत मांगी जा रही है।