उत्तर पूर्वी दिल्ली हिंसाः कोर्ट ने देवांगना कलिता, नताशा नरवाल और आसिफ इकबाल तन्हा को तुरंत रिहा करने का दिया आदेश

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दिल्ली की एक अदालत ने उत्तर-पूर्व दिल्ली दंगे के एक मामले में जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय की छात्राओं नताशा नरवाल, देवांगना कालिता और जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्र आसिफ इकबाल तन्हा को तुरंत रिहा किए जाने का आदेश दिया। बता दें कि, दिल्‍ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को इन तीनों को UAPA मामले में जमानत दे दी थी।

बता दें कि, इकबाल तन्हा, देवांगना कलीता और नताशा नरवाल को दिल्ली दंगा मामले में पिछले साल गिरफ्तार किया गया था। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ फरवरी 2020 में हुए प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा में 53 लोगों की मौत हो गई थी और लगभग 200 लोग घायल हो गए थे।

गौरतलब है कि, 24 फरवरी 2020 को उत्तर-पूर्व दिल्ली में संशोधित नागरिकता कानून के समर्थकों और विरोधियों के बीच हिंसा भड़क गई थी, जिसने सांप्रदायिक टकराव का रूप ले लिया था। हिंसा में कम से कम 53 लोगों की मौत हो गई थी तथा करीब 200 लोग घायल हो गए थे।

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