IPS अधिकारी अमिताभ ठाकुर को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दी अनिवार्य सेवानिवृत्ति, अफसर ने शेयर की पोस्‍ट

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समाजवादी पार्टी (सपा) के संरक्षक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के खिलाफ केस दर्ज कराने के बाद से बेहद चर्चा में रहे 1992 बैच के आइपीएस (IPS) अधिकारी अमिताभ ठाकुर को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने तत्‍काल रिटायर कर दिया है। इस संबंध में भारत सरकार के आदेश को अमिताभ ठाकुर ने सोशल मीडिया में शेयर किया है।

अमिताभ ठाकुर
फाइल फोटो

उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ठाकुर को अखिल भारतीय सेवा के लिए उपयुक्त नहीं माना है और तुरंत प्रभाव से पूरी तरह से सेवानिवृत्त किए जाने का फैसला किया है। बता दें कि, अमिताभ ठाकुर हाल फिलहाल में यूपी पुलिस को लेकर कई प्रकार की टिप्पणियां भी करते नजर आए थे। वे अक्सर पुलिस की खामियों को सोशल मीडिया के जरिए सामने रखते थे।

उत्तर प्रदेश में आईजी रूल्स एंड मैन्युअल के पद पर कार्यरत आइपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई। अमिताभ ठाकुर को लोकहित में सेवा में बनाये रखे जाने के उपयुक्त न पाते हुए लोकहित में तात्कालिक प्रभाव से सेवा पूर्ण होने से पूर्व सेवानिवृत किये जाने का निर्णय लिया गया है। इसके बाद अमिताभ ठाकुर ने एक ट्वीट किया।

अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा, “मुझे अभी-अभी VRS (लोकहित में सेवानिवृति) आदेश प्राप्त हुआ. सरकार को अब मेरी सेवाएँ नहीं चाहिये। जय हिन्द !” अपने एक अन्य ट्वीट में उन्होंने भारत सरकार के पत्र की कॉपी शेयर की है, जिस पर यूपी के अपर मुख्‍य सचिव अवनीश कुमार अवस्‍थी के हस्‍ताक्षर है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय के जारी पत्र में लिखा है कि सीनियर आईपीएस (IPS) अधिकारी अमिताभ ठाकुर 17 मार्च 2021 आईआर-1929 को लोक सेवा में बनाए रखे जाने के उपयुक्‍त न पाते हुए, अखिल भारतीय सेवाएं (डीसीआरबी) नियमावली-1958 के नियम 16 के उप नियम-3 के अंतर्गत लोक हित में तत्‍काल प्रभाव से सेवा पूर्ण होने से पूर्व सेवा निवृत्‍त किए जाने का निर्णय लिया है।

उत्तर प्रदेश कैडर के 1992 बैच के आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह के खिलाफ मोर्चा खोलने के साथ ही उनके खिलाफ लखनऊ में केस भी दर्ज करावाया था। इसके बाद अखिलेश यादव सरकार ने उनके खिलाफ भी केस दर्ज कराया।

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