CBSE 10th, 12th Board Exam 2021 fee: सुप्रीम कोर्ट ने कक्षा 10वीं और 12वीं CBSE बोर्ड परीक्षा की फीस माफ करने की याचिका की खारिज, cbse.nic.in पर परीक्षा से संबंधित जानकारी ले सकते है स्टूडेंट

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CBSE 10th, 12th Board Exam 2021 fee: सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस (COVID-19) महामारी के बीच वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के लिए बोर्ड परीक्षा की फीस माफ करने के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) और दिल्ली सरकार को निर्देश देने की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। स्टूडेंट परीक्षा व फीस से संबंधित जानकारी के लिए सीबीएसई बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट cbse.nic.in को फॉलों कर सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट

न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति एम आर शाह की पीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 28 सितंबर के आदेश के खिलाफ गैर सरकारी संगठन (NGO) ‘सोशल जूरिस्ट’ की याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट सरकार को फीस में छूट देने का निर्देश नहीं दे सकता है। पीठ ने कहा, ‘‘कोई अदालत सरकार को ऐसा करने का निर्देश कैसे दे सकती है? आपको सरकार को यह प्रतिवेदन देना चाहिए, याचिका खारिज की जाती है।”

बता दें कि, उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी (आप) सरकार और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) को इस जनहित याचिका को प्रतिवेदन के रूप में लेने और अदालत का आदेश प्राप्त होने पर तीन सप्ताह के अंदर कानून, नियमों और इस मामले के तथ्यों पर लागू सरकारी नीति के अनुसार निर्णय लेने का निर्देश दिया था।

दरअसल, सोशल जूरिस्ट ने 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए CBSE को बोर्ड परीक्षा की फीस नहीं लेने के लिए शीर्ष अदालत से निर्देश की मांग की थी। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि COVID-19 महामारी के कारण कुछ छात्रों द्वारा फीस का भुगतान करना संभव नहीं है और कहा था कि कम से कम सरकारी स्कूलों में बोर्ड परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाए। इसपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता सरकार से संपर्क कर सकते हैं।

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