मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांगेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने उच्च न्यायालय का रूख कर, निर्वाचन आयोग द्वारा उनका ‘स्टार प्रचारक’ का दर्जा रद्द किए जाने संबंधी फैसले को चुनौती दी है। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव होना है। उपचुनाव के तहत 3 नवंबर को वोटिंग की जाएगी और चुनाव के नतीजे 10 नवंबर को आएंगे।
बता दें कि, चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए प्रचार के दौरान आदर्श आचार संहिता के बार-बार उल्लंघन को लेकर कांग्रेस नेता कमलनाथ का ‘स्टार प्रचारक’ का दर्जा शुक्रवार को रद्द कर दिया था।निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को ‘‘नैतिक और गरिमामय व्यवहार’’ के कथित उल्लंघन पर संज्ञान लिया था और कांग्रेस नेता का ‘‘स्टार प्रचारक’’ का दर्जा रद्द कर दिया था।
वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने समाचार एजेंसी पीटीआई (भाषा) को बताया कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने आयोग के फैसले को विभिन्न आधारों पर चुनौती दी है और याचिका पर तत्काल सुनवाई कराये जाने का आग्रह किया जायेगा। कमलनाथ मध्य प्रदेश उपचुनाव के लिए प्रचार कर रहे थे।
दरअसल, कमलनाथ डबरा सीट से उम्मीदवार इमरती देवी के खिलाफ विवादित बयानबाजी के चलते चुनाव आयोग के निशाने पर आ गए थे। हालांकि, तब तो आयोग ने कमलनाथ के खिलाफ कोई सख्त कदम नहीं उठाया था, लेकिन आचार संहिता का लगातार उल्लंघन करने के बाद आयोग ने उन्हें स्टार प्रचारकों की लिस्ट से बाहर कर दिया था।
मध्य प्रदेश उपचुनाव के मद्देनजर तमान दिग्गज प्रचार के लिए जनता के बीच जा रहे हैं। ऐसे में चुनावी बयानबाजी का स्तर भी काफी नीचे जा रहा है। आयोग कई वरिष्ठ नेताओं को उनकी विवादित बयानबाजी के चलते नोटिस भेज चुका है। इन दिग्गजों में कमलनाथ, इमरती देवी और कैलाश विजयवर्गीय के नाम भी शामिल हैं।