इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोरोना लॉकडाउन के दौरान दी मस्जिदों में अज़ान की अनुमति, लेकिन लाउडस्पीकर से नहीं

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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी की वजह से लागू लॉकडाउन के दौरान, उत्तर प्रदेश की मस्जिदों में एक मुअज्जिन द्वारा ‘अजान’ दिए जाने की अनुमति शुक्रवार को दे दी लेकिन इसके लिए किसी लाउडस्पीकर का उपयोग नहीं किया जा सकेगा।

इलाहाबाद
फाइल फोटो: सोशल मीडिया

समाचार एजेंसी पीटीआई (भाषा) की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि, न्यायमूर्ति शशिकांत गुप्ता और न्यायमूर्ति अजित कुमार की पीठ ने मुस्लिम समुदाय को राहत देते हुए कहा ‘‘अजान इस्लाम का एक आवश्यक एवं अभिन्न हिस्सा हो सकता है, लेकिन लाउडस्पीकर या अन्य किसी ध्वनि विस्तारक यंत्र के जरिए अजान देने को इस धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं कहा जा सकता है।’’

पीठ ने यह व्यवस्था पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद तथा गाजीपुर लोकसभा सीट के सांसद अफजल अंसारी सहित अन्य लोगों की अपीलों के एक समूह पर दी।

पीठ ने कहा ‘‘हमारी राय है कि मस्जिद की मीनारों से मुअज्जिन (मस्जिद की देखभाल करने वाला) ‘एंप्लीफायर’ वाले उपकरण के बिना अजान बोल सकते हैं और प्रशासन को कोविड-19 महामारी रोकने के दिशानिर्देश के बहाने इसमें किसी तरह का अवरोध उत्पन्न नहीं करने का निर्देश दिया जाता है। प्रशासन इसमें तब तक अवरोध पैदा नहीं कर सकता जब तक कि ऐसे दिशानिर्देशों का उल्लंघन न किया जाए।’’

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