गुजरात के कानून मंत्री को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के निर्वाचन रद्द करने के आदेश पर लगाई रोक

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सुप्रीम कोर्ट ने कदाचार के आधार पर गुजरात के कानून मंत्री भूपेन्द्र सिंह चुडास्मा का निर्वाचन रद्द करने के गुजरात हाई कोर्ट के फैसले पर शुक्रवार को रोक लगा दी। बता दें कि, हाई कोर्ट ने गड़बड़ी के आरोप में गुजरात की धोलका सीट पर चुनाव रद कर दिया था।

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न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति बी आर गवई की पीठ ने चूडास्मा की अपील पर वीडियो कांफ्रेन्सिंग के माध्यम से सुनवाई करते हुए गुजरात हाई कोर्ट के 12 मई के आदेश पर रोक लगाई। इसके साथ ही पीठ ने चूडास्मा के प्रतिद्वन्दी कांग्रेस के अश्विन राठौड़ तथा अन्य को इस अपील पर नोटिस जारी किए।

भूपेन्द्र सिंह चुडास्मा 2017 के विधान सभा चुनाव में ढोलकिया सीट से 327 सीटों से विजयी घोषित किए गए थे। वह इस समय गुजरात की विजय रूपाणी सरकार में कानून मंत्री हैं। हाई कोर्ट ने अश्विन राठौड़ की याचिका पर 12 मई को चूडास्मा का निर्वाचन कदाचार के आधार पर रद्द कर दिया था। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि निर्वाचन आयोग ने मतगणना के दौरान डाक से मिले 429 मतों को गलत तरीके से अस्वीकार किया था।

बता दें कि, भूपेंद्र चूडास्मा ने चुनाव रद करने के हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्‍होंने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी और साथ ही फैसले पर अंतरिम रोक मांगी थी। हाई कोर्ट ने चुनाव में गड़बड़ी के आरोप पर चुनाव रद दिया था। (इंपुट: भाषा के साथ)

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