उन्नाव रेप केस में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा पर दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
फाइल फोटोअदालत ने सीबीआई को पीड़ित और उसके परिवार को आवश्यक सुरक्षा प्रदान करने का भी आदेश दिया है। सीबीआई को पीड़िता और उसके परिवार को सुरक्षित घर मुहैया कराने का भी निर्देश दिया गया है। बता दें कि, सेंगर के लिए सीबीआई ने भी कोर्ट से उम्रकैद की सजा की मांग की थी।
गौरतलब है कि, 2017 में कुलदीप सिंह सेंगर और उसके साथियों ने उन्नाव में लड़की को अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म किया था, उस समय पीड़िता नाबालिग थी।
The Court also orders CBI to assess threat perception and offer the necessary protection to the victim and her family; CBI has also been directed to provide safe house to victim and her family. https://t.co/Y0DgUlOmvk
— ANI (@ANI) December 20, 2019
वह 28 जुलाई 2019 को उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में हुए सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गई थी। पीड़िता की कार को एक तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दिया था, जिसमें उसके दो रिश्तेदारों की मौत हो गई थी और वह और उनका वकील गंभीर रूप से घायल हो गया थे।
28 जुलाई को हुए इस हादसे में पीड़िता की चाची और मौसी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी, वहीं पीड़िता और उसका वकील गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इन्हें इलाज के लिए पहले लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद दोनों को दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया था।