राजद्रोह के मामले में पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को फांसी की सजा

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पाकिस्तान की विशेष अदालत ने पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को राजद्रोह के मामले में फांसी की सजा सुनाई गई है। बता दें कि, मार्च 2016 से मुशर्रफ इलाज कराने के लिए दुबंई में रह रहे है।

परवेज मुशर्रफ
फाइल फोटो

मुशर्रफ के खिलाफ मामले की सुनवाई पेशावर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वकार अहमद सेठ के नेतृत्व वाली विशेष अदालत की तीन सदस्यीय पीठ ने की है।

3 नवंबर, 2007 को आपातकाल की स्थिति के लिए मुशर्रफ पर दिसंबर 2013 में देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया था। मुशर्रफ को 31 मार्च 2014 को दोषी ठहराया गया और अभियोजन पक्ष ने उसी साल सितंबर में विशेष अदालत के समक्ष पूरे सबूत पेश किए थे।

परवेज मुशर्रफ 2016 से पाकिस्तान से बाहर हैं और दुबई में रह रहे हैं। परवेज मुशर्रफ को 3 दिसंबर को दुबई के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मुशर्रफ दिल की बीमारी से जूझ रहे हैं। परवेज मुशर्रफ को ब्लड प्रेशर से जुड़ी भी दिक्कतें हैं।

पिछले हफ्ते विशेष कोर्ट ने मुशर्रफ को देशद्रोह मामले में पांच दिसंबर को बयान दर्ज करवाने के लिए कहा था। जिसके बाद मुशर्रफ ने अपने समर्थकों के लिए संदेश जारी करते हुए कहा था कि वह काफी बीमार हैं और देश आकर बयान नहीं दर्ज कर सकते।

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