महाराष्ट्र मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने कहा है कि कल शाम 5 बजे तक फ्लोर टेस्ट हो जाना चाहिए। कोर्ट ने साथ ही आदेश दिया कि प्रोटेम स्पीकर भी नियुक्त हो। कोर्ट ने साफ किया कि गुप्त मतदान नहीं हो और फ्लोर टेस्ट का लाइव टेलीकास्ट हो। कोर्ट ने यह भी साफ किया प्रोटेम स्पीकर ही फ्लोर टेस्ट करवाएंगे।
जस्टिस एन वी रमना, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने फैसला पढ़ते हुए कहा कि लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा होनी चाहिए। पीठ ने कहा कि कोर्ट और विधायिका पर लंबे समय से बहस चल रही है। कोर्ट ने कहा कि अभी अंतरिम बात करनी है। कोर्ट ने कहा कि अभी तक विधायकों की शपथ नहीं हुई है। लोगों को अच्छे शासन की जरूरत है।
सुप्रीम कोर्ट के 27 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा में बहुमत परीक्षण के निर्देश को एनसीपी नेता नवाब मलिक ने भारतीय लोकतंत्र में मील का पत्थर बताया है। उन्होंने कहा कि कल शाम 5 बजे यह साफ हो जाएगा कि बीजेपी का खेल खत्म हो चुका है। कुछ दिन में शिवसेना-एनसीपी-कांग्रेस सरकार महाराष्ट्र में बन जाएगी।
महाराष्ट्र पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस पार्टी ने संतोष व्यक्त किया है। फैसला आने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा, “महाराष्ट्र में 23 नवंबर को राज्यपाल ने रात के अंधेरे में देवेंद्र फडणवीस को सीएम शपथ दिलाई थी। इसके साथ राज्यपाल ने अजित पवार को भी शपथ दिलाई थी। हमने रविवार को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई थी। हम धन्वाद देते हैं कि कोर्ट ने रविवार और सोमवार को इस पर सुनवाई की और आज फैसला दे दिया।”
पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा, “हमने कोर्ट से अपील की थी की तुरंत फ्लोर टेस्ट कराया जाए, जिसे कोर्ट ने मान लिया है। कल शाम 5 बजे प्रोटेम स्पीकर बहुमत परीक्षण कराएंगे। कोर्ट इसकी निगरानी करेगा। हम तीनों दल इस फैसले से बुहत खुश हैं। आज संविधान दिवस है। इस मौके पर कोर्ट ने संविधान के महत्व को स्वीकार किया है। कल हमने 162 विधायकों को मीडिया के सामने पेश किया था वह वास्तविकता थी। कल हम इस बात को साबित कर देंगे। देवेंद्र फडणवीस को अब इस्तीफा दे देना चाहिए।” वहीं, शिवसेना ने भी कोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर की है।
Prithviraj Chavan, Congress: Tomorrow, at 11 am, members to take oath and at 5pm Pro-tem Speaker to hold Floor Test in Maharashtra Assembly. All 3 parties (Congress-NCP-Shiv Sena) are satisfied with the Supreme Court order. Devendra Fadnavis should resign today. pic.twitter.com/6cNGAMJf3w
— ANI (@ANI) November 26, 2019