सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (16 सितंबर) को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद को श्रीनगर, बारामूला, अनंतनाग और जम्मू का दौरा करने की अनुमति दे दी है। हालांकि, भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा कि गुलाम नबी आजाद कोई भाषण नहीं देंगे और न ही किसी सार्वजनिक रैली का आयोजन करेंगे।

समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक, CJI रंजन गोगोई ने सर्वोच्च न्यायालय में कहा कि, “यदि आवश्यकता हुई तो मैं जम्मू-कश्मीर का दौरा कर सकता हूं।”
Chief Justice of India, Ranjan Gogoi, says in Supreme Court "if requirement arises, I may visit Jammu and Kashmir" https://t.co/uiLlcRFu0X
— ANI (@ANI) September 16, 2019
एनडीटीवी के अनुसार, उन्होंने इस मामले की सुनवाई के दौरान CJI ने सरकार से पूछा कि आखिर जम्मू-कश्मीर में हालात को सामान्य करने के लिए अभी तक क्या कदम उठाए गए हैं उसकी जानकारी दी जाए।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार ने बताया कि एक भी गोली नहीं चलाई गई है, कुछ स्थानीय बैन लगे हुए हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से हालात सामान्य करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि कश्मीर में अगर तथा-कथित बंद है तो उससे जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय निपट सकता है।