दिल्ली की एक अदालत ने धनशोधन से जुड़े एक मामले में आरोपों का सामना कर रहे कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पति व यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा को सोमवार को छह सप्ताह की विदेश यात्रा की अनुमति दे दी।

विशेष न्यायाधीश अरविन्द कुमार ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बहनोई रॉबर्ट वाड्रा को छह सप्ताह के लिए अमेरिका और नीदरलैंड की यात्रा करने की अनुमति प्रदान कर दी और उन्हें यात्रा कार्यक्रम सौंपने का निर्देश दिया। हालांकि, अदालत ने वाड्रा को लंदन जाने की अनुमति नहीं दी। वाड्रा के वकील केटीएस तुलसी ने दलीलों के दौरान अदालत से कहा कि यदि प्रवर्तन निदेशालय को आपत्ति है तो वाड्रा अपने पूर्व के निवेदन के अनुरूप लंदन नहीं जाएंगे।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश अधिवक्ता नितेश राणा ने वाड्रा की उस याचिका का विरोध किया था जिसमें उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का उल्लेख करते हुए ब्रिटेन और अन्य देशों की यात्रा की अनुमति मांगी थी।
वाड्रा के खिलाफ दर्ज ईडी का मामला लंदन के 12 ब्रायनस्टन स्कॉयर में 19 लाख पाउंड कीमत की संपत्ति की खरीद में हुए धन शोधन के आरोपों से जुड़ा हुआ है। इस संपत्ति पर वाड्रा का कथित तौर पर मालिकाना हक है। एजेंसी ने दिल्ली की एक अदालत को बताया था कि उन्हें लंदन में वाड्रा से जुड़ी कई नयी संपत्तियों की सूचना मिली है। वाड्रा ने इन आरोपों को खारिज किया है तथा इसे अपने खिलाफ राजनीतिक वैमनस्य करार दिया है।