मध्य प्रदेश में कांग्रेस की ओर से प्रसारित करवाए जा रहे विज्ञापन ‘चौकीदार चोर है’ पर राज्य स्तरीय मीडिया प्रमाणन तथा अनुवीक्षण समिति के आदेश के परिप्रेक्ष्य में राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने रोक लगा दी है। मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कांग्रेस के ‘चौकीदार चोर है’ विज्ञापन को निरस्त करते हुए उसके प्रसारण पर रोक के आदेश जारी किए हैं।
File Photo: @INCIndiaसंयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राजेश कौल द्वारा राज्य के सभी जिलाधिकारियों से बुधवार को एक आदेश जारी कर कहा गया है कि लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा प्रसारित किए जा रहे विज्ञापन ‘चौकीदार चोर है’ को राज्य मीडिया प्रमाणन तथा अनुवीक्षण समिति द्वारा निरस्त किया गया है। लिहाजा इसके प्रसारण पर रोक लगाई जाए।
बता दें कि भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की ओर से कांग्रेस के ‘चौकीदार चोर है’ विज्ञापन को लेकर ऐतराज जताते हुए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय में अपील की गई थी। इस शिकायत में कहा गया था कि यह विज्ञापन अपमानजनक, बदनाम करने वाला और आपत्तिजनक है। यह भारत निर्वाचन आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञों की मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति से बिना किसी अनुमति के प्रसारित हो रहा है।
Because this slogan is of a very bad taste which defames all the chowkidars of this country. It must have been banned since the beginning, but we play with law of freedom of speech & speak whatever we like.
— P.N.Dwibedy (@PNDwibedy) April 18, 2019
समाचार एजेंसी आईएएनएस के मुताबिक, बीजेपी की शिकायत और फिर की गई अपील के बाद मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वी एल कांताराव ने विज्ञापन के प्रसारण पर रोक लगाने के निर्देश दिए। कांताराव ने अपने आदेश में कहा कि आयोग द्वारा तय मानकों के आधार पर कांग्रेस के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए जाने के साथ नोटिस जारी किया गया है। साथ ही कांग्रेस से कहा गया है कि वह इस विज्ञापन को किसी भी माध्यम से प्रसारित न कराए और इन विज्ञापनों की प्रति कार्यालय में जमा कराए।