लोकसभा चुनाव से ठिक पहले गांधी परिवार और कांग्रेस को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (5 अप्रैल) को नेशनल हेराल्ड केस में सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें उसे नई दिल्ली स्थित नेशनल हेराल्ड हाउस खाली करने का आदेश दिया गया था। अदालत ने प्रकाशक एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) को आईटीओ स्थित हेराल्ड हाउस खाली करने का आदेश दिया था।

बता दें दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने एक आदेश में नेशनल हेराल्ड हाउस को खाली करने का आदेश दिया था। एजेएल ने इसी आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने खाली करने के आदेश पर फिलहाल स्टे लगा दिया है। याचिका पर सुनवाई करके हुए चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि हमें यह तय करना है कि क्या AJL द्वारा यंग इंडियन में शेयर का ट्रांसफर करना लीज के ट्रांसफर करने समान होगा?
समाचार एंजेसी ANI के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 28 फरवरी को दिए आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें हेराल्ड हाउस को खाली करने का निर्देश दिया गया था। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ एसोसिएटिड जर्नल लिमिटेड की अपील पर भूमि और विकास कार्यालय को नोटिस जारी किया है।
Supreme Court stays Delhi High Court order of February 28 which ordered vacation of 'Herald House'. A bench headed by Chief Justice Ranjan Gogoi also issues notice to Land and Development Office on an appeal of Associated Journal Ltd against the High Court order. pic.twitter.com/HebPrGUNiP
— ANI (@ANI) April 5, 2019