गुजरात हाई कोर्ट से कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल को झटका, नहीं लड़ पाएंगे लोकसभा चुनाव

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हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए पाटीदार आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल को गुजरात हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शुक्रवार को कोर्ट ने उनकी वह अर्जी खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने मेहसाणा दंगा मामले में खुद को दोष मुक्त करने को लेकर गुहार लगाई थी। ऐसे में पीपल एक्ट 1951 के मुताबिक, वह दोषी होने के कारण लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।

हार्दिक पटेल
फाइल फोटो: @HardikPatel_

बता दें कि निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हार्दिक पटेल ने गुजरात हाई कोर्ट में अपनी सजा को खत्म करने के लिए याचिका दायर की थी, जिसकी कोर्ट में आज सुनवाई की गई है। कोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए सजा खत्म करने से इनकार कर दिया है। इसके चलते माना जा रहा है कि अब वह लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। हाल ही में कांग्रेस में शामिल होने वाले पाटीदार नेता हार्दिक पटेल गुजरात के जामनगर से चुनाव लड़ने वाले थे।

समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक, गुजरात उच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल की याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने मांग की थी कि मेहसाना में 2015 के एक दंगा मामले में उन्हें दोषी ठहराए जाने के फैसले को रद्द किया जाए। रिप्रजेंटेशन ऑफ पीपल्स ऐक्ट 1951 के तहत हार्दिक पटेल अपनी सजा के कारण आगामी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।

बता दें कि हार्दिक पटेल पाटीदार समुदाय के लिए आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन की वजह से सुर्खियों में आए थे और गुजरात में लोग इन्हें युवा नेता के तौर पर देख रहे थे। लोकसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद हार्दिक पटेल ने राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस का दामन थाम लिया था।

कांग्रेस में शामिल होने के बाद हार्दिक पटेल के जामनगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की अटकलें लगाई जा रही थीं। हालांकि कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक रूप से कुछ भी साफ नहीं किया गया था कि वह किस सीट से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं।

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