राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण पर लगाम लगाने में नाकाम रहने पर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार पर 25 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। यह हर्जाने की राशि दिल्ली सरकार के खजाने से नहीं, बल्कि जिम्मेदार सरकारी अधिकारियों के वेतन से वसूला जाएगा। इसके साथ ही अगर दिल्ली सरकार यह राशि वसूलने में नाकाम रहती है तो उससे हर महीने 10 करोड रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा।
(Mohd Zakir/HT Photo)एनजीटी ने यह फैसला पुराने मामले की सुनवाई के दौरान सुनाया है। एनजीटी ने यह पाया कि दिल्ली सरकार ने पिछले आदेशों का पालन नहीं किया है। प्रदूषण से जुड़ी करीब आधा दर्जन याचिकाओं पर एनजीटी सुनवाई कर रहा था, जिनमें एनजीटी के पिछले आदेशों का पालन नहीं किया गया।
NGT has imposed a fine of Rs.25 cr on Delhi Govt for failing to curb the problem of pollution in capital city. This is to be deducted from salary of Delhi Govt officials&ppl polluting environment. If Delhi Govt fails to pay the fine, it'll have to pay a fine of Rs.10 cr per month pic.twitter.com/40mcTfqHx0
— ANI (@ANI) December 3, 2018
आपको बता दें कि इससे पहले अक्टूबर में एनजीटी ने दिल्ली सरकार पर दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण पर रोक लगाने में नाकाम रहने पर 50 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। केजरीवाल सरकार पर यह जुर्माना दिल्ली में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर लगाम लगाने में असफल रहने पर लगाया गया था।
वहीं, दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त रुख अपना रखा है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रदूषण संबंधी शिकायतों का हल नहीं निकालने वाली स्थानीय एजेंसियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। किसी न किसी को जेल भेजा जाना चाहिए, यही एक तरीका है।