2002 गोधरा कांड: 2 आरोपी दोषी करार, 3 बरी

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वर्ष 2002 में गोधरा में ट्रेन के डिब्बे को आग के हवाले करने वाले मामले में अहमदाबाद की विशेष एसआईटी कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है।

समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक, अहमदाबाद की विशेष अदालत ने 2002 के गोधरा ट्रेन हादसे के लिए 2 लोगों को दोषी करार दिया है। वहीं इस मामले में कोर्ट ने 3 आरोपियों को बरी कर दिया है।

मालूम हो कि 27 फरवरी, 2002 को गोधरा स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस के एस-6 कोच में आग लगा दी गई थी। घटना में 59 लोगों की मौत हो गई थी। मृतकों में अधिकांश कार सेवक थे, जो अयोध्या से लौट रहे थे। इस घटना के बाद राज्यभर में ब़़डे पैमाने पर हिंसा और दंगे हुए थे।

बता दें कि एसआईटी की विशेष अदालत ने 1 मार्च, 2011 को इस मामले में 31 लोगों को दोषी करार दिया था, जबकि 63 को बरी कर दिया था। इनमें 11 को फांसी और 20 को उम्रकैद की सजा हुई थी। बाद में गुजरात हाईकोर्ट में कई अपील दायर कर दोषसिद्ध को चुनौती दी गई, जबकि राज्य सरकार ने 63 लोगों को बरी किए जाने को चुनौती दी।

 

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