IPS अमिताभ ठाकुर मामले में सपा प्रमुख मुलायम के खिलाफ दर्ज हुई FIR

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आईपीएस अधिकारी को फोन पर धमकाए जाने के मामले में समाजवादी पार्टी (सपा) के प्रमुख मुलायम सिंह यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। यह सूचना मिलने के बाद उत्तर प्रदेश के निलंबित आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने अपना धरना खत्म कर दिया।

ठाकुर के मुताबिक, उन्हें हालांकि एफआईआर की कॉपी अभी नहीं मिली है। इसकी शिकायत उन्होंने पुलिस महानिदेशक जगमोहन यादव से भी की है। उन्होंने बताया कि मुलायम सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने की सूचना मुझे अदालत के माध्यम से मिली है। हजरतगंज पुलिस ने अदालत को बताया कि आदेश के मुताबिक मुलायम सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है।

निलंबित आईपीएस अधिकारी ने 10 जुलाई को सपा मुखिया मुलायम द्वारा उन्हें फोन पर धमकाए जाने की शिकायत की थी। इसके दो दिन बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया था। अमिताभ की याचिका पर मुख्य दंडाधिकारी (सीजीऐम) सोम प्रभा मिश्रा ने 14 सितंबर को समुचित धाराओं में मुलायम के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने के आदेश दिए थे।

ठाकुर ने बताया, “हजरतगंज पुलिस ने अदालत को मुलायम के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिए जाने की सूचना दी है। इसके बाद मैंने पुलिस से एफआईआर की कॉपी मांगी, लेकिन पुलिस ने देने से इनकार कर दिया। इसके बाद मैं पुलिस महानिदेशक से मिला और उनसे एफआईआर की कॉपी मुहैया कराने की मांग की है।”

इस बीच, हजरतगंज कोतवाली के एक अधिकारी ने स्वीकार किया कि कोर्ट के आदेश पर मुलायम सिंह यादव के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।

लखनऊ पुलिस ने एक महीने तक अदालत के आदेश का पालन नहीं किया था, इससे खफा होकर ठाकुर गुरुवार को निश्चितकालीन धरने पर बैठ गए थे।

ठाकुर ने कहा कि उप्र सरकार ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एस.एन. शुक्ला की पीठ को आश्वस्त किया था कि 30 सितंबर तक अवश्य एफआईआर दर्ज कराई जाएगी, लेकिन समय सीमा खत्म होने के बाद भी जब एफआईआर दर्ज नहीं हुई, तब ठाकुर ने अनिश्चितकालीन धरना देने का फैसला किया था।

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